नैनीताल: गंगा नदी में अवैध खनन पर 26 जुलाई को होगी सुनवाई
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा नदी में अवैध खनन के खिलाफ मातृ सदन की जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि की है। शुक्रवार को मामले पर मातृ सदन के संतों ने खुद पैरवी की।
मामले के अनुसार हरिद्वार मातृ सदन ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा नदी में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। इससे गंगा नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। गंगा नदी में खनन करने वाले नेशनल मिशन क्लीन गंगा को पलीता लगा रहा है।
याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए, ताकि गंगा नदी के अस्तित्व को बचाया जा सके। अब खनन कुंभ क्षेत्र में भी किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार ने गंगा नदी को बचाने के लिए एनएमसीजी बोर्ड गठित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा को साफ करना व उसके अस्तित्व को बचाए रखना है।
एनएमसीजी ने राज्य सरकार को बार बार आदेश दिए गए कि खनन नहीं किया जाए फिर भी सरकार खनन करवा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी भारत सरकार को गंगा बचाने के लिए कदम उठाने को कहा था। उसके बाद भी सरकार गंगा के अस्तित्व को समाप्त करने पर आमादा है।