महाराष्ट्र में नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने के दोषी पिता को 20 साल की सजा 

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Edited By Amrit Vichar
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कोल्हापुर। महाराष्ट्र की एक अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने वाले एक पिता को दोषसिद्धि के बाद 20 साल कैद की सजा सुनाई है। एक वकील ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुख्य जिला सत्र न्यायाधीश कविता अग्रवाल ने जनवरी 2020 में कई मौकों पर पीड़िता का यौन शोषण करने वाले कोल्हापुर जिले के पन्हाला तहसील के गणपति गली कोडोली निवासी जगन्नाथ यशवंत आडके (47) को सजा सुनाई और एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

पुलिस ने बताया कि नाबालिग पीड़िता एक स्थानीय आंगनवाड़ी में पढ़ती थी। लोक अभियोजक मंजूषा पाटिल ने कहा कि आरोपी ने जनवरी 2020 में अपनी बेटी का कई बार यौन शोषण किया, उसने उसे यह बात किसी को न बताने की धमकी भी दी। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कुल 12 गवाहों से पूछताछ की गयी। 

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