अल्मोड़ा: पुलिस के 11 गवाह भी आरोपियों को नहीं दिला पाए सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

अल्मोड़ा, अमृत विचार। मादक पदार्थ की तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो आरोपियों को दोष मुक्त किया है। पुलिस के 11 गवाह भी आरोपियों को सजा नहीं दिला पाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर लखचौरा और दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि अप्रैल 2019 में अल्मोड़ा एसओजी पुलिस ने नगर के लोधिया बैरियर के पास से अजय कुमार निवासी लक्ष्मीपुर नयागंज शाहजहांपुर यूपी और विशाल गुप्ता निवासी नया बाजार पिथौरागढ़ से अफीम और स्मैक बरामद की।

मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा कर जेल भेज दिया। विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पुलिस की ओर से न्यायालय में 11 गवाह पेश किए गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपियों को सभी आरोपों से दोष मुक्त किया। 

संबंधित समाचार