मुरादाबाद: जानलेवा हमले में दोषी पिता-पुत्र को सात साल की सजा, दोनों पर लगा इतने रुपये का जुर्माना...

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2007 में कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा

मुरादाबाद, अमृत विचार। जनपद संभल के थाना बनियाठेर में जानलेवा हमले में पिता-पुत्र को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। मुरादाबाद में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट संदीप गुप्ता ने दोनों पर सजा के अलावा 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

संभल के थाना बानियाठेर क्षेत्र के गांव भाटौर निवासी डल्लू की तहरीर पर कोर्ट में शिकायत के बाद थाने में 26 फरवरी 2007 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तहरीर में कहा गया कि डल्लू के खेत से सटे नरौली के छोटे सिंह के खेत हैं। खेत की मेढ़ को लेकर कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद पांच नवंबर को डल्लू अपने खेत में पानी देकर वापस लौट रहा था। 

तभी बीच रास्ते छोटे व उसके बेटे जितेन्द्र प्रताप सिंह ने डल्लू पर हमला बोल दिया। इससे पहले हमलावरों ने उनसे गाली-गलौज की। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर बंदूक की बट से मारने लगे और तमंचा व दोनाली बंदूक से फायर किया। संयोग से वह बच गया। 

मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट संदीप गुप्ता की अदालत में चल रही थी।। विशेष लोक अभियोजक आनंद पाल सिंह ने बताया कि अदालत ने साक्ष्य के आधार पर पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है व 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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