Unnao News: पत्नी की हत्यारे पति को आजीवन कारावास...दो साल पहले गला दबाकर मार दिया था

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Edited By Amrit Vichar
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दो साल पहले पत्नी की गला दबाकर कर दी थी हत्या

उन्नाव, अमृत विचार। दही थानाक्षेत्र में करीब दो साल पहले हुई महिला की हत्या के केस की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने उसके पति को हत्या का दोषी ठहराया है। एडीजे ने उसे आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के निर्देश दिये हैं। 

दही थानाक्षेत्र के सोनिक गांव निवासी उमेश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसने अपनी बहन सुनीता की शादी ओरहर गांव के मजरा बस्ती खेड़ा निवासी छेदीलाल से की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति उसे प्रताड़ित करने लगा था। इससे उसकी बहन परेशान रहती थी। 18 जनवरी-2022 को छेदीलाल ने उसकी बहन की मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी। 

तहरीर के आधार पर 20 जनवरी-2022 को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर 21 जनवरी को उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। तत्कालीन एसओ राघवेंद्र सिंह ने आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र किए और 19 जुलाई-2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। 

इसके बाद एडीजे रवि प्रकाश साहू ने शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार पांडेय की दलील व साक्ष्य के आधार पर आरोपी पति  छेदीलाल को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास के आदेश दिए।

गैंगस्टर एक्ट में दो को पांच-पांच साल कैद 

गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर क्षेत्र में आमजन में भय  का माहौल बनाने वाले मौरावां थानाक्षेत्र के करदंहा गांव निवासी राहुल मिश्रा उर्फ पिंकू व पुत्ती लाल पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। 

एसएचओ ओमवीर सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध 20 जुलाई-2004 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे  जयवीर सिंह नागर ने शासकीय विश्वास त्रिपाठी, हरीश अवस्थी व अलंकार द्विवेदी की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने राहुल मिश्रा व पुत्तीलाल को पांच-पांच साल की सजा के साथ 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है।

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