Auraiya: किशोरी से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास, इतने रुपये का लगा जुर्माना...

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Edited By Amrit Vichar
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औरैया, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना अजीतमल क्षेत्र में दो वर्ष पहले एक किशोरी के साथ बलात्कार करने में दोषी हरिओम को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। 

मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि थाना अजीतमल में वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने लिखा कि 05 मई 2022 को सुबह 10 बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री सेंगर नदी पर कपड़े धोने गई थी। वहीं पर बैठे हरिओम पुत्र मुन्नीलाल निवासी मढैया अजीतमल ने किशोरी के साथ अश्लील हरकते करते हुए छेड़खानी की। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। 

वादी की पत्नी के मौके पर पहुँचने पर आरोपी यह धमकी देता हुआ चला गया कि अगर इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इस पर थाना अजीतमल में रिपोर्ट दर्ज हुई तथा पुलिस ने हरिओम के खिलाफ पॉक्सो, बलात्कार व धमकी देने की चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियाय) मनराज सिंह की कोर्ट में चला।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने किशोरी के साथ घिनौना कृत्य करने के दोषी को कठोर सजा देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता न्याय मित्र ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने हरिओम को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। 

उस पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा करायी गयी अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी हरिओम को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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