Kanpur: पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने पर पति को मिली 5 साल की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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कानपुर, अमृत विचार। पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले युवक को एडीजे-12 की कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। मृतका के पिता प्रभु शंकर ने पति समेत ससुरालीजनों के खिलाफ वर्ष 2019 में कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। 

प्रभु शंकर ने बेटी आरती की शादी कल्याणपुर इंद्रा नगर निवासी प्रशांत कटियार से की थी। शादी के बाद सुसरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। प्रभु शंकर ने बताया कि बेटी ने कई बार इसकी जानकारी दी तो उन्होंने ससुरालीजनों को पैसे भी दिए। 22 मार्च 2019 को पति समेत सुसरालीजनों ने बेटी को पीटकर गला दबाने का प्रयास किया। 

इसके बाद मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। हैलट में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला एडीजे-12 परमेश्वर प्रसाद की कोर्ट में विचाराधीन था। अभियोजन की ओर से मामले में 9 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने पति प्रशांत को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की धाराओं में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाकर 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

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