रुद्रपुर: जड़ी-बूटी के नाम पर ठगी के दोषी को तीन साल की सजा
रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2021 में ऑनलाइन जड़ी-बूटी क्रय करने की आड़ में धोखाधड़ी के दोषी को तीन साल की सजा का फैसला आया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि 25 अगस्त 2021 को वार्ड-18 रविंद्रनगर थाना ट्रांजिट कैंप निवासी शिव कुमार राय व छोटू राय ने शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि वह ओम साईं वाटर एंड हर्बल सॉल्यूशन व जड़ी-बूटी का कारोबार करते हैं। छह मार्च 2021 को ऑनलाइन एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ। जिसमें सूखा आंवला क्रय किए जाने का मैसेज था। ऑर्डर देनी वाली बेवसाइड पंतजलि फूड एंड हर्बल पार्क लिमिटेड के नाम से थी।
13 मार्च 2021 को सात हजार किलो सूखा आंवला क्रय करना तय हुआ है और वाहन संख्या यूपी- 14 जीटी-1931 को 3965 किलोग्राम सूखा आंवला भेजा गया। जिसकी कीमत 5.84 लाख रुपये थी। ऑर्डर रिसीव होने के बाद रसीद पर फर्म की मोहर भी थी, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। कई बार मेल व फोन के माध्यम से आग्रह भी किया गया। फोन पर एक कॉलर ने बताया कि वह कोविड से पीड़ित है और कुछ दिन बाद ड्यूटी पर जाने के दौरान भुगतान किया जाएगा। कई बार दबाव बनाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ।
इसी दौरान पुलिस तफ्तीश में ग्राम मीरपुर गन्देवडा बेहट सहारनपुर यूपी निवासी सुहैल मिर्जा का नाम सामने आया। जिसके खिलाफ पुलिस को धोखाधड़ी के पुख्ता सबूत भी मिले। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदु शर्मा की अदालत में हुई। जहां सहायक अभियोजन अधिकारी ने दिलीप कुमार ने अदालत के सामने सबूत पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने ठगी के दोषी सुहैल मिर्जा को तीन साल कठोर कारावास और एक हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।