इलाज में लापरवाही पड़ी मेहंगी, 3 अस्पताल पर लगा 25 लाख का जुर्माना, State Consumer Commission ने सुनाया फैसला

Amrit Vichar Network
Published By Muskan Dixit
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लखनऊ, अमृत विचार: मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने तीन अस्पतालों पर 25 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आयोग ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया।

गोमतीनगर के विशालखंड निवासी कनक लता को पेट में दर्द की शिकायत थी। पति अंजनी कुमार राय ने 4 मई 2013 को नर्सिंग होम में दिखाया था। जांच में पित्ताशय में पथरी की पुष्टि हुई। हनुमंत एंडी सर्जरी सेंटर में ऑपरेशन कराया गया था। आयोग को बताया गया कि चिकित्सकीय परीक्षण में महिला के सभी महत्वपूर्ण अंग ठीक थे।
सर्जरी के बाद फोर्ड केयर एंड कमिटमेंट और नोवा हॉस्पिटल में इलाज कराया गया। इलाज में लापरवाही से महिला की हालत गंभीर हो गई, उसे रेफर कर दिया गया। 14 सितंबर 2013 को सहारा अस्पताल में महिला की मौत हो गई थी।

आयोग के अध्यक्ष और न्यायाधीश अशोक कुमार ने फोर्ड केयर एंड कमिटमेंट और नोवा हास्पिटल लिमिटेड को मृतका के परिजनों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 लाख रुपये, वाद व्यय के लिए 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। हनुमंत इंडो सर्जरी सेंटर के निदेशक को इलाज में खर्च हुए 5 लाख रुपये भी देने को कहा है। रकम 45 दिन में न देने पर 10 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश भी दिया गया है।

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