Kanpur Dehat: बलवंत हत्याकांड: दोषी तत्कालीन शिवली कोतवाल व मैथा चौकी इंचार्ज को मिली पांच-पांच साल की सजा
दोनों पर कोर्ट ने लगाया दस-दस हजार रुपये का जुर्माना
कानपुर देहात, अमृत विचार। बहुचर्चित बलवंत सिंह हत्याकांड में न्यायालय ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन शिवली कोतवाल व तत्कालीन मैथा चौकी प्रभारी को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुना दी। साथ दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
बता दें कि शिवली कोतवाली क्षेत्र के सरैया लालपुर शिवराजपुर गांव निवासी अंगद सिंह ने थाना रनियां के अंदर अपने भतीजे बलवंत सिंह की 12 दिसंबर 2022 को पुलिस अभिरक्षा में बेरहमी से पिटाई कर ह्त्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट लिखाई थी।
मामले में तत्कालीन शिवली कोतवाली के इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह, एसआई संपत सिंह, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, मैथा चौकी इंचार्ज ज्ञानप्रकाश पांडेय, एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम, हेड कांस्टेबल सोनू यादव, हेड कांस्टेबल अनूप कुमार, हेड कांस्टेबल दुर्गेश कुमार व आरक्षी जय कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन एसआईटी विवेचना में हत्या की धारा हटाकर गैर इरादतन हत्या के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम पूनम सिंह की न्यायालय में चल रही थी। पिछली 19 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने बलवंत हत्याकांड में तत्कालीन शिवली कोतवाल राजेश कुमार सिंह व मैथा चौकी इंचार्ज ज्ञानप्रकाश पांडेय को दोषी ठहराते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। साथ ही अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया था।
डीजीसी राजू पोरवाल व एडीजीसी संतोष कटियार ने बताया कि गुरुवार को अदालत ने तत्कालीन शिवली कोतवाल राजेश सिंह व तत्कालीन मैथा चौकी इंचार्ज को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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