Court's decision : दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा, विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने सुनाई सजा

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Published By Vinay Shukla
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बहराइच, अमृत विचार। जनपद फैजाबाद निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने बृहस्पतिवार को नाबालिग के साथ अपहरण व दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 50 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

हरदी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के अपहरण व दुष्कर्म आदि का आरोप लगाते हुए जनपद फैजाबाद के थाना मवई स्थित रतनपुर गांव व मौजूदा पता शहर के नलकूप कालोनी कोतवाली देहात निवासी अभियुक्त सुनील कुमार गौतम के खिलाफ थने पर तहरीर देकर 16 जून 2018 को मुकदमा कराया था। मुकदमें में विवेचना अधिकारी ने साक्ष्यों व गवाहों व पीडि़ता के बसान लेकर 17 अक्तूबर 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में सौंपा था।

बृहस्पतिवार को मुकदमें में विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। इस दौरान विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने धटना को जघन्य बताते हुए अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने की दलील पेश की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को पचार हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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