Prayagraj News : छात्र को थप्पड़ मारने और गालियां देने की आरोपी शिक्षिका को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्र को थप्पड़ मारने और उसे सांप्रदायिक गालियां देने की आरोपी एक शिक्षिका को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर आंशिक राहत देते हुए कहा कि दो सप्ताह तक या जब तक शिक्षिका नियमित जमानत के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर देतीं, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
उक्त आदेश न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की एकलपीठ ने मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल की 60 वर्षीया शिक्षिका और प्रिंसिपल तृप्ता त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका निस्तारित करते हुए पारित किया। शिक्षिका के खिलाफ आईपीसी और किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत पुलिस थाना मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर में मामला दर्ज किया गया था। इस वर्ष अक्टूबर में निचली अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह निर्दोष है और उसे गलत इरादे से मामले में फंसाया गया है। सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर जानबूझकर मामले को हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाया जा रहा है। याची ने आगे तर्क दिया कि एक दिव्यांग व्यक्ति होने के कारण वह उठने में असमर्थ थीं और छात्र का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करने के प्रयास में उन्होंने कुछ बच्चों से उसे दो-तीन थप्पड़ मारने को कहा।
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