Prayagraj News : जौनपुर की अटाला मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष से मांगा जवाबी हलफनामा

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Edited By Amrit Vichar
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अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर की अटाला मस्जिद में अटाला देवी के प्राचीन हिंदू मंदिर के दावे वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान स्वराज वाहिनी एसोसिएशन और संतोष कुमार मिश्रा से जवाबी हलफनामा मांगा है।

जौनपुर के सिविल न्यायालय में दाखिल मुकदमे में विवादित संपत्ति को अटाला देवी मंदिर घोषित करने की मांग की गई है और सनातन धर्म के अनुयायियों को वहां पूजा करने की अनुमति मांगी गई है, साथ ही विपक्षियों और अन्य गैर- हिंदुओं को वहां प्रवेश करने से रोकने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की गई है। इसके खिलाफ वक्फ अटाला मस्जिद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले पर विचार किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने सिविल न्यायालय में दाखिल मुकदमे में वादी को यह सिद्ध करने के लिए कहा कि मस्जिद में प्राचीन हिंदू मंदिर था, इस संबंध में हलफनामा दाखिल कर जानकारी दें।

अटाला मस्जिद समिति की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वाद दोषपूर्ण है, क्योंकि वादी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक समिति है जो एक न्यायिक व्यक्ति नहीं है और इसलिए प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा दाखिल करने के लिए सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया गया है कि समिति के उपनियम उसे इस तरह के मुकदमे में शामिल होने के लिए अधिकृत नहीं करते हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट को इन आधारों पर शिकायत को खारिज कर देना चाहिए था। मुकदमा पंजीकृत करने का निर्देश देकर कोर्ट ने गलती की है। मालूम हो कि हिंदू पक्ष को सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 के तहत मुकदमा दाखिल करने की अनुमति इसी साल अगस्त में जौनपुर के जिला न्यायाधीश ने दी है।

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