लखीमपुर खीरी: किशोरी का अपहरण कर रेप करने के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

Amrit Vichar Network
Edited By Pradeep Kumar
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लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। शहर की 13 वर्षीय किशोरी से अपहरण कर छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राहुल सिंह प्रथम की कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर दुष्कर्मी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि घटना 17 अप्रैल 2023 की शाम करीब पांच बजे की है। शहर निवासी एक व्यक्ति ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मोहल्ला हाथीपुर उत्तरी निवासी अनुराज कश्यप उर्फ बुग्गा उनके घर के सामने आया और उनकी 13 वर्षीय पुत्री से अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर उठा ले जाने और जान से मार देने की धमकी देने लगा। इससे पहले 15 अगस्त 2022 को स्कूल आने-जाने के दौरान आरोपी चाकू के बल उसकी पुत्री को बाइक पर बैठाकर देवकली ले गया था, जहां अश्लील हरकतें कर फोटो खींचे थे। कई बार नशे का कुछ पुत्री को खिला चुका है। सदर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राहुल सिंह प्रथम की अदालत में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने अनुराज कश्यप को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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