हाईकोर्ट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

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Edited By Amrit Vichar
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लखनऊ, विधि संवाददाता। इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से मना करते हुए याचिका को किया निस्तरित। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने राकेश राठौर की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात पारित किया।

याची की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया की वादी ने यह मुकदमा 4 साल के पश्चात लिखवाया है। याची को इस मुकदमे में झूठा फसाया गया है। वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया की याची समाज का सम्मानित वा दबंग नेता है जिसके डर के कारण  वादी ने मुकदमा देर से लिखवाया।

याची के अधिवक्ता ने समर्पण के लिए न्यायालय से मांगा समय।न्यायालय ने दो हफ्ते के अंदर समर्पण सत्र न्यायालय में करने को कहा साथ ही साथ यह भी कहा की इनके जमानत याचिका पर जल्दी से जल्दी निस्तारित बिना देरी के किया जाए।

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