पीलीभीत: पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले सात जुआरियों को छह साल कैद
पीलीभीत (विधि संवाददाता), अमृत विचार। दबिश के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले सात जुआरियों को न्यायालय ने सामूहिक रुप से हमला करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने मुकदमे की सुनवाई के बाद सातों आरोपियों को छह साल कैद और प्रत्येक को छह-छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बता दें कि सातों जुआरी शहर के ही रहने वाले हैं। इस मामले में तत्कालीन कोतवाल श्रीकांत द्विवेदी का मेडिकल परीक्षण कराया गया था।
अभियोजन कथानक के अनुसार 25 अक्टूबर 2019 को तत्कालीन कोतवाल सदर श्रीकान्त द्विवेदी पुलिस बल के साथ शहर के मोहल्ला मस्जिद पठानी में जुआघर संचालक राजीव अरोड़ा पुत्र हरीश चन्द्र अरोड़ा के घर तलाशी वारंट पर धुनों वाला चौराहा के पास प्राइवेट टैम्पो स्टैंड (भिखारीपुर) पहुंचे। मुखबिर से सूचना मिली कि राजीव अरोड़ा कोकाकोला गोदाम के बराबर वाले घर के अन्दर जुआ का अड्डा चला रहा है। इस पर पुलिस बताए गए स्थान पर पहुंची। पुलिस को चकमा देने के लिये फाटक पर बाहर से ताला लटका दिया गया था। पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर मकान के अन्दर प्रवेश किया तो सात-आठ लोग डबलबेड पर घेरा बनाकर हार-जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे थे। जुआ घर का संचालक राजीव अरोड़ा जीतने पर नाल ले रहा रहा था। अन्दर पुलिस वाले घुस आए, तभी जुआरियों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। गला पकड़कर मारने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम ने सात आरोपियों को दवाब बनाकर पकड़ लिया। मौके से पुलिस ने तीन ताश की गड्डी और 82500 रुपये आदि बरामद किए थे। जुआं संचालक राजीव अरोड़ा मौके पर लाइसेंस नहीं दिखा सका। पुलिस ने सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 3 /4 और जानलेवा हमले की धारा 307 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की। तत्कालीन कोतवाल श्रीकांत द्विवेदी का घटना के दिन ही जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण कराया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना की अदालत में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद सातों आरोपियों को धारा-307/149 आईपीसी के तहत छह साल कैद व प्रत्येक को छह-छह हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। आरोपियों को जुआ अधिनियम की धारा 3/4 में भी दोषी पाते हुए एक-एक माह की सजा सुनाई है।
इन जुआरियों को हुई सजा
न्यायालय से सजा पाने वाले दोषी मोहल्ला मस्जिद पठानी निवासी राजीव अरोड़ा पुत्र हरिशचन्द्र अरोड़ा, ज्योति अरोड़ा पुत्र हरिशचंद्र अरोड़ा, मोहल्ला साहूकारा निवासी मनीष पांडेय पुत्र हरिशंकर पांडेय, मोहल्ला सरफराज खां निवासी राशिद हुसैन पुत्र इम्त्याज हुसैन, मोहल्ला आसफजान निवासी राजा गुप्ता पुत्र श्याम कुमार गुप्ता, मोहल्ला डालचंद निवासी सजर उर्फ चोना पुत्र जफर अहमद और मोहल्ला डोरीलाल निवासी बोबी कश्यप पुत्र भोले कश्यप हैं।
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