बरेली : राहुल गांधी के बयान पर विवाद, 15 फरवरी को कोर्ट करेगा सुनवाई

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

अमृत विचार, बरेली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान को लेकर बरेली की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है, जिस पर 15 फरवरी को न्यायालय में सुनवाई होगी। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा-2 और भारतीय दंड संहिता (बीएनएसएस) की धारा-210/223 के तहत एडवोकेट शिवेंद्र गुप्ता और एडवोकेट कोमल शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता ने ये परिवाद एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी का बयान संविधान और देश का अपमान है, जो भारतीय नागरिकों की भावनाओं को आहत करने वाला है।

यह मामला उनके 15 जनवरी को कांग्रेस मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ के उद्घाटन समारोह में दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि “हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट यानी भारतीय राष्ट्र-राज्य से भी है।” इस बयान को लेकर देश की संप्रभुता और संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। परिवाद में कहा गया है कि राहुल गांधी का बयान संविधान और देश का अपमान है, जो भारतीय नागरिकों की भावनाओं को आहत करने वाला है। उनके इस कथन से देश की एकता और अखंडता को ठेस पहुँची है, जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा-2 तहत अपराध है।

यह भी पढ़ें- Lucknow News : बिजली कटने से बौखलाए पड़ोसियों ने महिला से की ओछी हरकत... थाने में दी शिकायत, नहीं दर्ज हुई प्राथमिकी

संबंधित समाचार

टॉप न्यूज

राम मंदिर चढ़ावा मामला : चंपत राय का करीबी रहा टिन्नू कैसे बना सबसे चर्चित आरोपी, जलपान की दुकान से शुरू हुआ सफर, मंदिर में बढ़ा रसूख
रामलला के चढ़ावे पर डाका : टिन्नू समेत सभी आठ आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में गए जेल, आरोपियों की निशानदेही पर बरामद करीब 80 लाख रुपये भी कोर्ट में पेश
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला : आठ नामजद पर एफआईआर, अब सीओ अयोध्या करेंगे मामले की विवेचना
Kanpur Metro : IIT से नौबस्ता तक मेट्रो संचालन की उल्टी गिनती शुरू, 27 जून से CMRS करेंगे निरीक्षण
Barabanki News: बाराबंकी में बिजली बहाल करने पहुंचे संविदा लाइनमैन से मारपीट, ग्राम प्रधान पर मुकदमा दर्ज