धामी सरकार ने 65 वर्ष की डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र
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देहरादून, अमृत विचार: उत्तराखंड सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों को नए साल का तोहफा दिया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवा लाभ देते हुए उनकी सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ा दी है। विशेषज्ञ डॉक्टर अब 65 वर्ष की आयु तक सेवाएं दे सकेंगे। पहले यह आयु सीमा 60 वर्ष थी।
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश से प्रदेश के करीब 550 विशेषज्ञ डॉक्टरों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर हो सकेगी और सुदूर ग्रामीणों को भी विशेषज्ञ डाक्टरों का लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य सचिव के अनुसार, प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों को पांच साल की सेवावृद्धि देने का फैसला किया है।
यह होंगे नियम
स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि सेवा लाभ केवल उन विशेषज्ञ डॉक्टरों को मिलेगा जो अस्पतालों में मरीजों को अपनी सेवाएं देंगे। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक पद एवं वित्तीय दायित्वों का प्रभार नहीं दिया जाएगा। उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में ढांचे के तहत उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर होगी। ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को अग्रेत्तर पदोन्नति प्रदान नहीं की जाएगी। चिकित्सक को वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा लाभ, सेवा के दौरान एवं सेवानिवृत्ति पर राजकीय कार्मिकों की भांति ही नियमानुसार अनुमन्य होंगे। साल का तोहफा दिया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवा लाभ देते हुए उनकी सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ा दी है। विशेषज्ञ डॉक्टर अब 65 वर्ष की आयु तक सेवाएं दे सकेंगे। पहले यह आयु सीमा 60 वर्ष थी।
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश से प्रदेश के करीब 550 विशेषज्ञ डॉक्टरों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर हो सकेगी और सुदूर ग्रामीणों को भी विशेषज्ञ डाक्टरों का लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य सचिव के अनुसार, प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों को पांच साल की सेवावृद्धि देने का फैसला किया है।
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यह होंगे नियम
स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि सेवा लाभ केवल उन विशेषज्ञ डॉक्टरों को मिलेगा जो अस्पतालों में मरीजों को अपनी सेवाएं देंगे। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक पद एवं वित्तीय दायित्वों का प्रभार नहीं दिया जाएगा। उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में ढांचे के तहत उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर होगी। ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को अग्रेत्तर पदोन्नति प्रदान नहीं की जाएगी। चिकित्सक को वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा लाभ, सेवा के दौरान एवं सेवानिवृत्ति पर राजकीय कार्मिकों की भांति ही नियमानुसार अनुमन्य होंगे।