कानपुर में 23 मुकदमे के आरोपी पप्पू स्मार्ट की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज: इस मामले में चर्चा में आया

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Edited By Amrit Vichar
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कानपुर, अमृत विचार। अपर जिला जज 23 कीर्ति कुणाल की कोर्ट ने रंगदारी मांगने में मो. आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि रामादेवी के संजय ने मो. आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जिसमें कहा था कि 17 दिसंबर 2024 को वह अपने एचएएल कालोनी स्थित मकान पर गए तो पत्नी की रिश्तेदार बाहर आई। उसने कहा कि पप्पू स्मार्ट ने यह मकान उसे दे दिया है। इस पर उसने पप्पू स्मार्ट को फोन किया और आमिर बिच्छू, मो. जैन कालिया और अन्य लोग आ गए।

इन लोगों ने उससे 10 लाख रुपये रंगदारी मांगी। उक्त मुकदमे में अग्रिम जमानत के लिए पप्पू स्मार्ट की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दी गई थी। जिसमें अभियोजन ने कोर्ट में कहा कि पप्पू स्मार्ट के खिलाफ 23 मुकदमे है और कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। पिंटू सेंगर की हत्या से ही पप्पू चर्चा में आया था। 

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