रामपुर : गैर इरादतन हत्या में सगे भाइयों को 10-10 वर्ष की कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
एडीजे द्वितीय की कोर्ट का मामला
रामपुर, अमृत विचार। ग्रामीण की गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे द्वितीय की कोर्ट ने दो सगे भाइयों को 10-10 वर्ष की सजा और प्रत्येक को 1 लाख 10 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। गंज थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव निवासी सुमन का कहना है कि उसका खेत अजीमनगर थाना क्षेत्र के गांव पैगा के रकबे में पड़ता था। 19 फरवरी 2020 की शाम 5 बजे उसका पति भगवानदास अपने खेत से बरसीम काटने के लिए गए थे।
इतने में आरोपी जय सिंह, भूकन, किशनलाल आ गए थे। उसके बाद खेत की मेड से निकलने की बात कहकर उसके साथ मारपीट कर दी थी। उसके बाद आरोपी मौका पाकर फरार हो गए थे। उपचार के दौरान भगवान दास की मौत हो गई थी। इस मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।
एडीजीसी अमित कुमार ने बताया कि सोमवार को कोर्ट ने दो सगे भाई भूकन और जय सिंह को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 1 लाख 10 हजार 500 रुपये के अर्थदंड लगाया है। जबकि किशनलाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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