लखीमपुर खीरी: भूड़ के कानूनगो और लेखपाल समेत 6 लोगों पर FIR, धोखाधड़ी करने का आरोप

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Published By Vikas Babu
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लखीमपुर खीरी, अमृत विचार: थाना भीरा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पलिया तहसील के परगना भूड़ के राजस्व कानूनगो, लेखपाल समेत छह लोगों के खिलाफ मारपीट, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भूमि पर कब्जे की कोशिश, विरोध करने पर धमकी
पलिया नगर के मोहल्ला काकूपुरियान निवासी अनुज मिश्रा की पत्नी ज्योति मिश्रा ने बताया कि उनकी भूमि ग्राम शाहपुर परगना भूड़ तहसील पलिया में स्थित है, जो राजस्व अभिलेखों में उनके नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है।

घटना 12 सितंबर 2024 की शाम करीब 4 बजे की है। आरोप है कि गांव टॉपर पुरवा मजरा बिजौरिया निवासी अनिल कुमार यादव, सुधीर कुमार और सुनील यादव ने उनकी भूमि में लगे पिलर तोड़कर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया।

जब पीड़िता मौके पर पहुंचीं और विरोध किया, तो आरोपियों ने गाली-गलौज और मारपीट की। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही पड़ोसी खेत मालिक रामप्रसाद की जमीन अपने नाम करा ली है और अब उनकी (ज्योति मिश्रा की) जमीन पर भी कब्जा करेंगे। अगर उन्होंने ज्यादा विरोध किया, तो उन्हें और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता ने थाना भीरा पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

आरोप है कि आरोपियों ने पड़ोसी काश्तकार रामप्रसाद के साथ मिलकर जालसाजी की और फर्जी दस्तावेज तैयार करवा लिए। क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो की मिलीभगत से रामप्रसाद को मृत घोषित कर उसकी भूमि अपने नाम दर्ज करा ली।

आश्चर्यजनक रूप से रामप्रसाद आज भी जीवित है और नयापुरवा मजरा खालेपुरवा थाना मझगई में रहता है। इस जालसाजी में रामप्रसाद भी शामिल है, क्योंकि उसने बैंक से इस भूमि पर 9,75,000 रुपये का ऋण ले रखा है। बैंक के कर्ज से बचने के लिए धोखाधड़ी की गई।

कोर्ट के आदेश पर छह आरोपियों पर केस दर्ज
प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रामप्रसाद, अनिल कुमार यादव, सुधीर कुमार, सुनील कुमार यादव, शाहपुर के तत्कालीन लेखपाल रामचंद्र राना (निवासी थारूपुरवा कृष्णानगर, थाना पलिया और परगना भूड़ के तत्कालीन राजस्व निरीक्षक सुरेश कुमार वर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

इन धाराओं में दर्ज हुई रिपोर्ट 
बीएनएस की धारा 191 (2), 318 (4), 329 (3), 338, 336 (3), 340 (2), 324 (4), 115 (2), 352 व 351 (2)।

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