इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के जांच दायरे को बढ़ाने के निर्देश

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Published By Vinay Shukla
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Prayagraj, Amrit Vichar: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद लापता लोगों का ब्यौरा मांगने वाली एक जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि क्या सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाकर इसमें हताहतों की संख्या की पहचान करना और भगदड़ से संबंधित अन्य शिकायतों पर गौर करना शामिल किया जा सकता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अधिवक्ता सुरेश चंद्र पांडेय द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने कहा कि फिलहाल आयोग के जांच दायरे में भगदड़ की अन्य प्रासंगिक जानकारी की जांच शामिल नहीं है। राज्य की ओर से उपस्थित अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि आयोग को भगदड़ के सभी पहलुओं की जांच करने का पूरा अधिकार है। इस पर कोर्ट ने हताहतों की संख्या सहित अन्य प्रासंगिक पहलुओं को आयोग की जांच में शामिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई  24 फरवरी को सुनिश्चित कर दी।

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