दिल्ली दंगे: आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिन की मिली अंतरिम जमानत, तानी थी कांस्टेबल पर पिस्तौल
नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में एक कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने शाहरुख के पिता के गिरते स्वास्थ्य के मद्देनजर उन्हें यह राहत दी है। कोर्ट ने आरोपी शाहरुख को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर अंतरिम जमानत दी।
इन शर्तों पर मिली जमानत
कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इसके मुताबिक-
- शाहरुख को अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारियों को देना होगा
- उसे फोन हमेशा एक्टिव रखना होगा
- उसे हर दूसरे दिन सुबह 10 से 11 बजे के बीच जाफराबाद थाने में हाजिरी लगानी होगी
- दिल्ली दंगा मामले के किसी भी अन्य आरोपी या गवाह से वो संपर्क नहीं करेगा।
गौरतलब है की साल 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ था। इस दंगे में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसी दंगे में रोहित शुक्ला के गोली लगने से घायल होने की घटना सामने आई थी। इस गोलीबारी का इल्जाम शाहरुख पठान पर लगा था, लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने साल 2023 इस मामले शाहरुख पठान को जमानत दे दी थी। हालांकि शाहरुख पठान पर कई मुकदमा दर्ज है।
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