सात साल की कैद! युवती को अगवा करने के बाद की थी घिनौनी हरकत, 14 साल बाद अदालत ने सुनाया फैसला

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बाराबंकी, अमृत विचार: न्यायालय ने दुराचार के प्रकरण में एक अभियुक्त को 7 वर्ष कठोर कारावास व 10 रुपये अर्थदण्ड अदा करने की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त को एससीएसटी एक्ट में जबकि इसके दो भाईयों को पूर्ण रूप से दोषमुक्त करार दिया।

थाना बड्डूपुर पर अपहरण व दुराचार से सम्बन्धित मुकदमे में अभियुक्त संजय वर्मा पुत्र श्रीराम वर्मा निवासी कोडरी थाना बड्डूपुर को विभिन्न धाराओं में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट ने दोषसिद्ध करार दिया और 7 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। कोर्ट ने संजय को एससीएसटी एक्ट में दोषमुक्त कर दिया वहीं इसके दो भाईयों रामचन्दर व राकेश पुत्र श्रीराम को सभी धाराओं में दोषमुक्त किया गया।

संक्षिप्त विवरण के अनुसार 2 सितंबर 2010 को थाना बड्डूपुर पर वादी रामचन्दर पुत्र बाबूराम पासी निवासी मनिकापुर थाना बड्डूपुर की ओर से तीन भाईयों के विरूद्ध वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना बड्डूपुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी विनय चन्द्र ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

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