बहराइच: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, लगा इतने का जुर्माना

बहराइच: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, लगा इतने का जुर्माना

बहराइच, अमृत विचार। जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के सोमई गौढ़ी गांव निवासी दो दोषियों को बुधवार को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषियों को एक-एक लाख से अधिक अर्थदंड से दंडित भी किया है। 

थाना मोतीपुर के सोमई गौढ़ी गांव निवासी गुड्डू ने तीस सितंबर 2018 को तहरीर देकर कहा था कि गांव निवासी 65 वर्षीय कौशिल्या ने अपनी जमीन गांव के ही ब्रजलाल के नाम बैनामा कर दिया था। इसी बात की खुन्नस निकालने के लिए गांव निवासी राम प्रताप व कमलेश उर्फ ननकुन्ने तीस सितंबर को वृद्ध महिला को डंडा व फावड़े से पीटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। 

थाने की पुलिस ने गुड्डू की तहरीर के आधार पर हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कविता निगम ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए राम प्रताप व कमलेश को मुकदमे में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषियों को एक लाख तीन-तीन हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

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