प्रतापगढ़: नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की जेल, लगा इतने का जुर्माना

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Published By Vishal Singh
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प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी उदयपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी रमेश मोदनवाल को 15 साल का कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की।

वादिनी मुकदमा पीड़िता की मां के अनुसार घटना 7 जून 2016 की है। वादिनी मुकदमा व उसने बच्चे अपने दरवाजे पर खाना कर सोए थे। रात में लगभग 12 बजे मैं जाग गई। देखा कि बगल में सो रही मेरी 16 वर्षीय पुत्री नहीं थी। मैंने परिजनों के साथ पुत्री को आस-पास ढूंढा पर उसका कहीं पता नहीं चला। मेरी पुत्री को पड़ोस के रमेश मोदनवाल ने बहला-फुसलाकर कर गायब कर दिया। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में सात गवाहों के बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को 15 वर्ष कारावास व 60 हजार अर्थदंड से दंडित किया।

मारपीट व धमकी देने के दोषी पति-पत्नी अर्थदंड से दंडित
प्रतापगढ़ अमृत विचार : विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट बाबूराम ने मारपीट व धमकी देने के दोषी थाना फतनपुर के हड़पुर सौंध निवासी राम संवारे यादव व चमेला देवी को 45-45 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी केसी पांडेय ने की।

फतनपुर थाना के हड़पुर सौंध की वादिनी मुकदमा सीता देवी के अनुसार घटना 23 फरवरी 2012 की है। पड़ोस के राम संवारे यादव व उनकी पत्नी चमेला किसी बात को लेकर घर पर आए थे। कहा कि तुम्हारा लड़का बहुत बदमाश है। आज तुम्हारे लड़के व तुम्हें जान से खत्म करके ही दम लूंगा। जब मैंने कुछ बोलना चाहा तो दोनों लोगों ने लाठी, डंडा व लात-घूसों से मारा-पीटा। अगले दिन 24 फरवरी को जब मेरे पति काम से वापस लौटे तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषियों का अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने एससीएसटी एक्ट में संदेह का लाभ देते हुए दोनों को दोषमुक्त कर दिया।

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