सपा विधायक रमाकांत यादव समेत चार को तीन माह की सजा
आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले की दीवानी न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वर्तमान बाहुबली विधायक व पूर्व सांसद रमाकांत यादव समेत चार अभियुक्तों को एक मामले में धारा 1423 आईपीसी के तहत तीन माह के कारावास एवं एक एक हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसी मामले में धारा 341 आईपीसी के तहत एक माह के कारावास एवं 300 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है । सिविल जज सीनियर डिवीजन एमपी एमएलए कोर्ट अनुपम त्रिपाठी ने मंगलवार को यह सजा सुनायी।
एपीओ विपिन चंद भास्कर के अनुसार पांच अप्रैल 2006 को पवई थाना क्षेत्र के कस्बा पवई में तत्कालीन बाहुबली सांसद रमाकांत यादव अपने दो समर्थकों डॉ राधेश्याम सिंह, दयाराम भास्कर, रामकिशन राजभर, त्रिवेणी वर्मा, रामपाल मौर्य, के साथ पवई चौराहे पर टेंट लगाकर कलान आजमगढ़, मितुपुर - आजमगढ़ मार्ग को पूर्णतया अवरुद्ध कर दिए थे जिससे आम जनता की आवागमन में बाधा पहुंची व आम जनता के कार्यों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी और प्रशासनिक कार्य में भी बाधा पहुंची। इस मामले मे दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद काफी न्यायाधीश अनुपम त्रिपाठी की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
