शाहजहांपुर: पुलिस टीम पर जानलेवा हमले में एक अभियुक्त को सात वर्ष की कैद

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Published By Monis Khan
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शाहजहांपुर, अमृत विचार। पशु चोरी के मामले में वांछित टॉपटेन अपराधी को पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने सात वर्ष के कारावास की सजा और नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
 
थाना मीरानपुर कटरा के वरिष्ठ उपनिरीक्षक संतोष कुमार की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 में कांस्टेबल प्रभात, निर्मल और नितिन कुमार के साथ खुदागंज रोड पर शाम 5:22 बजे वांछित अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के लिए गश्त पर थे, तभी मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि जलालाबाद पुलिस पर फायरिंग करने व पशु चोरी के मामले में वांछित टापटेन इनामी अपराधी थाना मीरानपुर कटरा के मोहल्ला मुगलान निवासी कल्लू उर्फ मोईन खां नहर पुलिया के पास खड़ा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तभी पुलिस टीम को देखकर अपराधी कल्लू उर्फ मोईन खां ने तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। 

पुलिस टीम ने अपना बचाव करते हुए घेराबंदी कर मोईन खां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या नौ कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाहो के बयान और शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार शर्मा के तर्को को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास की सजा और नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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