संभल : नाबालिग से दुष्कर्म के 3 दोषियों को आजीवन कारावास
दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया
चन्दौसी, अमृत विचार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना रजपुरा के एक गांव निवासी ग्रामीण ने थाने में दी तहरीर दी थी कि 23 जनवरी 2023 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री एक ग्रामीण के ट्यूबवेल के समीप खेत पर काम कर रही थी। प्रशांत उर्फ पिलुआ पुत्र रामप्रकाश उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। वहां पहले से बब्लू पुत्र राजवीर जाटव व गोपाल पुत्र धनवेश जाटव मौजूद थे। उन लोगों ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। 31 जनवरी 2023 को पुत्री ने उसको व पत्नी को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक नरेंन्द्र कुमार यादव व आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि मुकद्में की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने तीनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास को भुगतना पड़ेगा। अर्थदंड की पूर्ण राशि पीड़िता को दी जायेगी।
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