मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का बड़ा एक्शन : बाघिन की हत्या के मामले में 39 आरोपियों के वारंट जारी

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Edited By Amrit Vichar
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Big action by Chief Judicial Magistrate in the case of killing of tigress : पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 6 साल पहले हुई बाघिन की हत्या के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बड़ा एक्शन लिया है। न्यायालय ने मटहेना कॉलोनी के 39 आरोपियों के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किए हैं।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि 24 जुलाई 2019 को घुंघचिहाई क्षेत्र में एक बाघिन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। वन विभाग की टीम ने मौके से भाला और सूजा बरामद किया था। इस मामले में वन विभाग ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत परिवाद दर्ज कराया था।

वारंट जारी

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगल देव सिंह ने सभी आरोपियों के जमानतीय वारंट जारी करने के आदेश पारित किए हैं। सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख नियत की गई है। आरोपियों में लालचंद्र, ब्रम्हा, पिंटू, दिनेश, त्रिवेनी, सिंकदर, विनोद, धर्मेंद्र, पारस, प्रदीप, इंदर, महेश, छेदी, मुन्ना, विजय, हरीनाथ, देशराज, पिंटू, शिवनाथ, राजकुमार, भरथरी, प्रमोद, ताराचंद, संजय, मनोज, दीपक, गुड्डा, सुरेंद्र, हीरा, स्वामी नाथ, बच्चा लाल, श्याममोहन उर्फ गुडडु, बेंचेलाल, रामवृद्ध, रमेश, कमला सिंह, रामकरन, दीपचंद और लक्ष्मण प्रजापति शामिल हैं। अब देखना यह है कि आरोपी न्यायालय में अपनी बात रखते हैं या नहीं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद आरोपियों पर दबाव बढ़ गया है। अब 23 जून को होने वाली सुनवाई में क्या होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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