पीलीभीत: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास, जुर्माना

पीलीभीत: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास, जुर्माना

विधि संवाददाता, पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गीता सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के 13 वर्ष पुराने मामले में आरोपी थाना अमरिया क्षेत्र के गांव हरिपुर निवासी बाबूराम के पुत्र सूरजपाल को दोषी पाकर 10 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बता दें कि बरखेड़ा पुलिस ने 26 सितंबर 2012 को आरोपी सूरजपाल के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसके अनुसार सूरजपाल का एक संगठित गिरोह है। गिरोह में अन्य सदस्य भी शामिल हैं। आरोपी ने संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में अवैध फिरौती के लिए छात्र का अपहरण किया। अवैध तरीके से धन और संपत्ति अर्जित की। क्षेत्र में और आसपास आरोपी का भय और आतंक है । 

इसके क्रियाकलाप से जनजीवन सुरक्षित नहीं है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गीता सिंह ने आरोपी सूरजपाल को दोषी पाया। उसे 10 वर्ष कठोर कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न होने पर सूरजपाल को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाने के बाद आरोपी सूरजपाल को जेल भेज दिया गया है।