रायबरेली: दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 10 हजार रुपए का जुर्माना

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Published By Deepak Mishra
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अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पहले नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला

रायबरेली, अमृत विचार। कोर्ट ने अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पहले नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी को पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश राम नेत ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो) वेदपाल सिंह व योगेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना शिवरतनगंज में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 27 अगस्त 2021 की दोपहर वादी की करीब सात वर्षीया बेटी बकरी चराने गई थी। इसी दौरान इमरान ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

विवेचना के बाद पुलिस ने शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के सातन पुरवा निवासी इमरान अंसारी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों को की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।

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