सुलतानपुर : संजय सिंह को MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुनवाई टली

Amrit Vichar Network
Published By Anjali Singh
On

सुलतानपुर, अमृत विचारः आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आम आदमी पार्टी के केस में अभियोजन गवाह न आने से मामले की सुनवाई 22 जुलाई तक टल गई। मामला 13 अप्रैल 2021 का है, जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान संजय सिंह ने बंधुआकला थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में बिना अनुमति जनसभा की थी। पुलिस ने इस संबंध में संजय सिंह सहित 13 नामजद और 45 अज्ञात लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था।

वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव के दौरान बैलेट पेपर गायब होने के जुड़ा मामला

वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव के दौरान बैलेट पेपर गायब होने के 29 साल पुराने बहुचर्चित मामले में आरोपी बनाये गए पूर्व विधायक सफदर रजा समेत अन्य को  विशेष कोर्ट एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने लगाये गए आरोपों से बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील हसन अली व रामअवध यादव ने  पूर्व विधायक की तरफ से पैरवी की। यह मामला 6 अक्टूबर 1996 को पीपरपुर थाना क्षेत्र के देहली मुबारकपुर स्थित मतदान केंद्र पर बैलेट पेपर गायब होने से जुड़ा था। 

इस मामले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विमल चंद्र श्रीवास्तव की ओर से तहरीर दी गई थी, जिस पर पूर्व विधायक सफदर रजा, तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष कमरुज्जमा फौजी (अब दिवंगत), ग्राम प्रधान के पति सहित 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। विवेचना में सफदर रजा के साथ अबाद उल्ला व अबरार अहमद को भी आरोपी बनाया गया था।

 

ये भी पढ़े : ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में NIA की बड़ी कार्यवाई, डंकी रूट से विदेश भेजने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार

संबंधित समाचार