औरैया: तीन बच्चों की हत्यारी मां को फांसी की सजा, प्रेमी को उम्रकैद, नदी में डुबो कर की थी हत्या

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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औरैया। उत्तर प्रदेश में औरैया जिले की एक अदालत ने प्रेम प्रसंग के चक्कर में अपने तीन मासूम बच्चों की नदी में डुबो कर हत्या करने वाली मां को फांसी की सजा सुनायी है जबकि उसके प्रेमी की आजीवन कारावास के लिए दंडित किया गया है। घटना 27 जून 2024 की सुबह करीब 5 बजे की थी। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यहां यह जानकारी दी। 

उन्होंने बताया कि जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के गांव अटा बरूआ निवासी प्रियंका (27) की शादी इटावा के बसरेहर निवासी अवनीश से हुई थी। जिससे चार बच्चे है। दो साल पहले पति अवनीश की करंट लगने से मौत हो गई। इसके बाद प्रियंका अपने चचेरे देवर औरैया निवासी आशीष के साथ पत्नी के रूप में साथ रहने लगी। 

27 जुलाई 24 की सुबह करीब 5 बजे प्रियंका अपने चारों बच्चों सोनू (9), माधव (6), आदित्य (4) व मंगल (2) को साथ लेकर घर से निकल पड़ी और ऑटो करके केश्मपुर में सेंगर नदी के घाट पर पहुंच गई। जहां से प्रियंका ने अपनी ताई गीता को फोन करके कहा की वह मरने जा रही है और फोन काट दिया। 

ताई गीता को तलाशने औरैया गई लेकिन प्रियंका घर पर नहीं मिली। इधर प्रियंका ने चारों बच्चो को कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर नदी में डूबो दिया। मगर ग्रामीणों को आते देख वह वहां से भाग गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों ने नौ साल के सोनू को बाहर निकाला, जो जीवित था। जिसने पुलिस को नाम पता और घटनाक्रम बताया। इस पर परिजनों को सूचना दी गई। 

गोताखोर को बुलाकर नदी से छह साल के आदित्य और चार साल के माधव के शव को बाहर निकाल लिया। जबकि दो वर्ष के मंगल का शव करीब दो घंटे बाद मिला था। पुलिस ने बच्चों के शवों का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। 

पुलिस ने प्रियंका के सगे देवर मनीष की तहरीर पर प्रियंका एवं उसके प्रेमी (चचेरे देवर) आशीष उर्फ डैनी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की और 20 दिन में दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल ली। जिसके बाद मामला एडीजे थर्ड सैफ अहमद की कोर्ट में चला। 

जहां पर सात लोगों सोनू (जीवित बचा पुत्र), मनीष वादी मुकदमा (मृतकों का चाचा), दिनेश (एफआईआर व जीड लेखक), शकील खान (आदित्य व माधव का पंचनामा भरा), सौरभ कुमार (मृतको का पीएम कराया), हरीश कुमार (मंगल का पंचनामा भरा) व एसआई भूपेंद्र सिंह (पर्याप्त साक्ष्य संकलन के साथ आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 307 व 120बी में 20 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल किया) की गवाही के बाद 9 माह 14 दिन बाद आरोपी मां प्रियंका को फांसी एवं उसके प्रेमी चचेरे देवर आशीष उर्फ डैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

वादी को ओर जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्र आदि ने पैरवी की। जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने इसे क्रूरतम से क्रूरतम अपराध माना है। सजा दिलाने में एडीजीसी उमेश राजपूत ने कड़ी से कड़ी सजा की पैरवी की थी। 

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