रामपुर : पेट्रोल पंप संचालक के भाई की हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद

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Published By Pradeep Kumar
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20 हजार का ठोका जुर्माना, केमरी थाना क्षेत्र का मामला

रामपुर, अमृत विचार। बुधवार को पेट्रोल पंप संचालक के भाई की हत्या में  विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट के न्यायिक अधिकारी ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार का जुर्माना ठोंका है।मामला केमरी थाने से जुड़ा था।

केमरी थाना क्षेत्र के गांव खेमपुर निवासी बृजेश कुमार का केमरी में  पेट्रोल था। पेट्रोल पंप पर गांव का ही केवलराम चौकीदार करता था। राम को वहां पर पेट्रोल पड़वाने आने वाले लोगों को चौकीदार भगा दिया करता था। इसकी शिकायत पेट्रोल पंप संचालक के भाई प्रवेश कुमार से लोगों ने कर दी थी। जिसके बाद प्रवेश कुमार चौकीदार को डांट दिया था। उसी के चलते चौकीदार उसके बेटा और रिश्तेदार रंजिश रख रहे थे। आरोप है कि 27 अगस्त 2020 को आरोपियों ने बाइक सवार प्रवेश को रास्ते में रोक कर उसको लाठी-डंडों से पीटकर मार दिया था। इस मामले में हत्या और लूटपाट के प्रयास का मुकदमा दर्ज चौकीदार केवल राम के बेटे जगतपाल, अनिल, नवीन मौर्या के खिलाफ हुआ था।

पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट में हो रही थी। जिसमें बुधवार को कोर्ट ने तीन दोषियों का आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अभियोजक शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि पेट्रोल पंप संचालक के  भाई की हत्या में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

चौकीदार को हटाने के बाद शुरू हुई थी रंजिश
शिकायतें मिलने के बाद चौकीदार केवलराम को प्रवेश ने अपने पेट्रोल पंप से हटा दिया था। उसके बाद से ही आरोपियों और प्रवेश के बीच रंजिश शुरु हो गई थी।मौका पाकर आरोपियों ने  मौका पाकर प्रवेश कुमार को हत्या कर दी थी। दोषियों को सजा मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली।

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