प्रयागराज : संभल जामा मस्जिद हिंसा मामले में आरोपी जफर अली को मिली जमानत

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Published By Vinay Shukla
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प्रयागराज, अमृत विचार :  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए सदर आरोपी जफर अली की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने गुरुवार को पारित किया। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब उनकी जल्द रिहाई संभव है। मालूम हो कि 24 नवंबर 2024 को संभल की जामा मस्जिद में प्रशासनिक सर्वेक्षण के दौरान भारी हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

पूरे इलाके में तोड़फोड़, आगजनी तथा पथराव की घटनाएं हुईं। इस घटना को लेकर पुलिस ने मस्जिद के सदर जफर अली, सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल समेत अन्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन संभल में बीएनएस, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट में जफर अली को मुख्य अभियुक्त बताया गया। जांच के अनुसार जफर अली ने 23 नवंबर की रात मस्जिद सर्वे की सूचना सपा सांसद बर्क को दी थी, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा हुई और अगले दिन हिंसा हुई।

इसके बाद 23 मार्च 2025 को पुलिस ने जफर अली को गिरफ्तार कर लिया था। वे करीब चार महीने से जेल में हैं। कोर्ट ने जफर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले की परिस्थितियों को देखते हुए स्पष्ट किया कि यह जमानत आदेश ट्रायल की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। कोर्ट के आदेश के बाद अब जफर अली की रिहाई प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

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