यूपी सरकार का बड़ा फैसला, बिना नक्शा 100 वर्गमीटर के भूखंडों पर बना सकेंगे मकान, व्यावसायिक भवन में भी छूट
लखनऊ, अमृत विचार : अब बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 100 वर्गमीटर तक के भूखंड में आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के भूखंड में व्यावसायिक भवन बना सकेंगे। इसके लिए केवल एक रुपये शुल्क देकर लखनऊ विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद निर्माण करने पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी। ये प्रावधान शहर में लागू न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेग्यूलेशन-2025 में किया गया है।
नए नियमों में आवासीय व व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए पुराने कई नियमों को शिथिल करते हुए काफी सहूलियतें व छूट दी गई है। खासकर पुराने लखनऊ के लिए नये बायलॉज राहत भरा है। बिना मानचित्र या फिर मानचित्र के विपरीत निर्माण कर चुके वह कंपाउंडिंग कराकर निर्माण वैध कर सकेंगे। 9 मीटर से कम चौड़ी सरकारी सड़क वाले क्षेत्र में शर्तों के आधार पर आवासीय मानचित्र भी स्वीकृत किए जाएंगे। इससे पहले 12 मीटर तक का प्राविधान था।
वहीं, पूर्व में निर्मित कराए जा चुके सभी प्रकार के भवनों का शमन मानचित्र नये बायलॉज के प्रावधानों के तहत कराया जा सकेगा। बिल्डर और व्यापारियों की तमाम तरह की अनावश्यक जटिलताओं पर विराम लगेगा। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि नये बायलॉज से नियोजित विकास को गति मिलेगी और अधिक से अधिक संख्या में नियमानुसार नक्शा पास कराएंगे। लोगों को सभी जोन में जागरूकता कार्यशाला के माध्यम से नियम बताए जा रहे हैं।
एक ही जगह आवासीय, व्यावसायिक और आफिस बना सकेंगे
नए बायलॉज में आवासीय भू-उपयोग में व्यावसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत कराने का भी प्रवधान किया गया है। यानी किसी का भूखंड 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर है तो वह उस पर 33 फीसदी व्यावसायिक, 33 फीसदी ऑफिस स्पेस के साथ 34 फीसदी आवासीय उपयोग का मानचित्र स्वीकृत करा सकेंगे। या फिर दो उपयोग का विकल्प यानी 49 फीसदी व्यावसायिक व 51 फीसदी आवासीय उपयोग में मानचित्र स्वीकृत करा सकेंगे। इससे एक ही जगह पर रहने के साथ कारोबार या ऑफिस आदि चला सकेंगे।
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