हाईकोर्ट सख्त: पति पर आरोप- न्यायिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़, विदेश जाने पर रोक, सीआरपीसी 340 में जांच के आदेश

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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प्रयागराज, अमृत विचार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में पति पर न्यायिक दस्तावेजों में हेराफेरी का गंभीर आरोप सामने आने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को सीआरपीसी की धारा 340 के तहत प्रारंभिक न्यायिक जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगले आदेश तक आरोपी पति के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई है।

मामला अंकिता प्रियदर्शिनी और उनके पति अर्पण सक्सेना के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। पत्नी का आरोप है कि पति ने कोर्ट रिकॉर्ड से जवाबी हलफनामे गायब कर दिए, अनधिकृत पन्ने जोड़े और किसी अन्य व्यक्ति से हलफनामों पर हस्ताक्षर कराए।  कोर्ट ने सभी मूल फाइलें और दस्तावेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि यह मामला सीधे तौर पर सीआरपीसी 340 के दायरे में आता है। यदि जांच में आरोप साबित होते हैं तो सक्षम न्यायालय के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज की जा सकती है। याची की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि पति पासपोर्ट शर्त का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें पहले अग्रिम जमानत इसी शर्त पर दी गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2025 को होगी।

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