बलरामपुर में 10 साल पहले हुए इस हत्याकांड में कोर्ट ने कातिल को दी आजीवान कारावास की सजा
बलरापुर,अमृत विचार । बलरामपुर में करीब 10 साल पहले हुए एक हत्याकांड में स्थानीय अदालत ने प्रभु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत के फैसले का पीड़ितों ने स्वागत किया।
हत्याकांड 2014 का है। हर्रैया थाना क्षेत्र के नेवलगंज गांव में 8 मई को रामशंकर यादव के भाई की धारदार हथियारों से हमला करके हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने गांव को दहशत से भर दिया था।
रामशंकर यादव ने प्रभु पर हत्या का आरोप लगाते हुए हर्रैया थाने में मुकदमा दर्ज कराया। करीब दस साल तक चले इस केस में अब निर्णय आया है। पुलिस और जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी की मजबूत पैरवी के आधार पर अदालत ने प्रभु को हत्या का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास का दंड दिया। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बुधवार को अदालत का फैसला आने पर रामशंकर यादव के परिवार की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अदालत के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि हमें न्याय मिल गया।
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