UP : बरी के बाद आजम को दाखिल करने होंगे दो जमानती और मुचलका

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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रामपुर, अमृत विचार। स्व. अमर सिंह के परिवार पर विवादित बयान देने के मामले में सपा नेता आजम खां भले ही दोषमुक्त कर दिए गए हों,लेकिन उन्हें अब दो जमानती और 20 हजार का निजी बंध पत्र दाखिल करना होगा।

राज्यसभा सदस्य रहे अमर सिंह ने लखनऊ में डीजीपी के आदेश पर पांच मार्च 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि आजम खां ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में उनके परिवार पर अमर्यादित बयानबाजी की है। बयान इंटरव्यू जौहर विवि में दिया गया था, लिहाजा लखनऊ से केस रामपुर के अजीमनगर थाने में ट्रांसफर हो गया था। 

शुक्रवार को इस केस में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आजम खां को बरी कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि आजम खां 20-20 हजार के दो जमानती और इतनी ही धनराशि का एक निजी बंध पत्र दाखिल करें। साथ ही इस कोर्ट के फैसले के अभियोजन द्वारा अपील की जाती है तो अपीलीय न्यायालय में नोटिस जारी होने पर उपस्थित होंगे।

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