लखनऊ में मोडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस और परिवहन विभाग का कड़ा एक्शन शुरू

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Published By Anjali Singh
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लखनऊ, अमृत विचारः उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ, लखनऊ की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुपालन में मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर, सायरन और प्रेशर व मल्टीटोंड हॉर्न के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया गया है। न्यायालय ने इन उपकरणों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर गंभीर आपत्ति जताते हुए पुलिस और परिवहन विभाग को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस के सहयोग से 17 अप्रैल से विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत शुक्रवार और शनिवार को कुल 33 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 9 वाहनों को थाने में निरुद्ध किया गया। कार्रवाई में अधिकांश वाहन बुलेट मोटरसाइकिल पाए गए, जिनमें अवैध रूप से मोडिफाइड साइलेंसर लगे थे।

दुकानदारों और गैराज संचालकों को चेतावनी

लालबाग क्षेत्र में स्पेयर पार्ट्स बेचने वाली करीब 20 दुकानों के प्रोप्राइटरों को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही उन्हें 20 अप्रैल को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में आयोजित बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

जागरूकता अभियान भी जारी

प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और पैंफलेट के माध्यम से लोगों को नियमों की जानकारी दी जा रही है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें कारावास और भारी जुर्माना शामिल है। विभाग ने वाहन स्वामियों और विक्रेताओं से नियमों का पालन करने की अपील की है। अभियान में एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात प्रदीप कुमार, पीटीओ एसपी देव, आभा त्रिपाठी, अनीता वर्मा सहित चौकी इंचार्ज कैसरबाग और लालबाग मौजूद रहे।

 

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