मिनटों में हटाएं RC से फाइनेंसर की एंट्री
आपने अपनी कार का लोन पूरा चुका दिया है और फिर भी वाहन की आरसी में बैंक या फाइनेंसर का नाम दर्ज है, तो अब इसे हटवाना काफी आसान हो गया है। परिवहन मंत्रालय ने हाइपोथेकशन टर्मिनेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे वाहन मालिक बिना RTO के चक्कर लगाए यह काम घर बैठे कर सकते हैं।
जब कोई वाहन लोन पर खरीदा जाता है, तब उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में हाइपोथेकशन दर्ज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि वाहन पर बैंक या फाइनेंस कंपनी का अधिकार है, लेकिन कई लोग लोन खत्म होने के बाद भी इसे हटवाना भूल जाते हैं। ऐसे में गाड़ी बेचने, ट्रांसफर कराने या दोबारा रजिस्ट्रेशन के समय परेशानी हो सकती है।
पोर्टल के माध्यम ऐसे पूरी करें प्रक्रिया
अब VAHAN पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। कई राज्यों में पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से हो रही है, जबकि कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन के बाद दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ सकती है। सबसे पहले VAHAN वेबसाइट पर जाएं और “Vehicle Related Services” विकल्प चुनें। इसके बाद वाहन नंबर और चेसिस नंबर दर्ज कर OTP वेरिफिकेशन करें। फिर “Hypothecation Termination” विकल्प पर क्लिक कर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर दें।
जरूरी दस्तावेज
बैंक या फाइनेंसर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC)
फॉर्म 35
वैध इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
वाहन की ओरिजिनल RC।
क्यों जरूरी है यह अपडेट
हाइपोथेकशन हटने के बाद यह साफ हो जाता है कि वाहन पर किसी बैंक या फाइनेंसर का कोई अधिकार नहीं है। इससे भविष्य में वाहन बेचने या मालिकाना हक ट्रांसफर करने में किसी तरह की कानूनी दिक्कत नहीं आती।
