Rampur News : 4 राशन की दुकानों के अनुबंध निलंबित, 1 विक्रेता पर मुकदमा दर्ज
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताओं पर पूर्ति विभाग ने की कार्रवाई
रामपुर, अमृत विचार। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाए रखने को लेकर उचित दर दुकानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिला पूर्ति विभाग की टीम ने विभिन्न उचित दर दुकानों के औचक निरीक्षण किया, इस दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर चार उचित दर विक्रेताओं के अनुबंध निलंबित किए गए हैं, जबकि एक विक्रेता के एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह चौहान ने बताया कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी किशोर कुमार, पूर्ति निरीक्षक मुख्यालय एवं नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा मोहल्ला ज्वाला नगर के उचित दर विक्रेता जुबैर अली खां की दुकान में निरीक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन में ऑनलाइन स्टॉक की तुलना में 2.73 कुंतल गेहूं एवं 1.58 कुंतल चावल, कुल 4.31 कुंतल खाद्यान्न अधिक पाया गया। इस पर उनका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए 7 दिनों में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। संबंधित कार्डधारकों को अर्चना कुमारी की उचित दर दुकान से संबद्ध कर दिया गया है। वहीं ग्राम अफजलपुर पट्टी, विकास खंड चमरौआ के उचित दर विक्रेता अतर सिंह की दुकान के निरीक्षण में 53.14 कुंतल गेहूं एवं 39.93 कुंतल चावल, कुल 93.07 कुंतल खाद्यान्न कम पाया गया। प्रथम दृष्टया कालाबाजारी पाए जाने पर उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराते हुए अनुबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। संबंधित कार्डधारकों को शोएब शकील, उचित दर विक्रेता ग्राम भमरौआ से संबद्ध किया गया है।
पक्का पुल और चमरपुरा में की गई कार्रवाई
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक मुख्यालय द्वारा मोहल्ला पक्का पुल, पुराना गंज नगर पालिका परिषद रामपुर के उचित दर विक्रेता मोहम्मद रशीद खां के भौतिक सत्यापन में 22.78 कुंतल गेहूं एवं 18.53 कुंतल चावल, कुल 41.31 कुंतल खाद्यान्न कम पाया गया। गंभीर अनियमितताओं के चलते उनका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 7 दिनों में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। संबंधित कार्डधारकों को शबाना खान की उचित दर दुकान से संबद्ध कर दिया है। वहीं ग्राम पंचायत चमरपुरा, विकास खंड चमरौआ के उचित दर विक्रेता इफ्तेखार की दुकान में भौतिक सत्यापन में 1.64 कुंतल गेहूं एवं 1.53 कुंतल चावल, कुल 3.17 कुंतल खाद्यान्न कम पाया गया। इन गंभीर अनियमितताओं के आधार पर अनुबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। 2 सप्ताह के भीतर साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब एवं पात्र परिवारों से सीधे जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता, कालाबाजारी अथवा शासन के निर्देशों की अवहेलना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
