UP Panchayat News: 19 जुलाई से ब्लॉक प्रमुख बन सकते हैं प्रशासक, सरकार जारी कर सकती है आदेश

Amrit Vichar Network
Published By Anjali Singh
On

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद अब क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (ब्लॉक प्रमुख) को भी प्रशासक बनाए जाने की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश सरकार इस संबंध में 18 जुलाई तक आदेश जारी कर सकती है। यदि आदेश जारी होता है तो 19 जुलाई को कार्यकाल समाप्त होने के बाद ब्लॉक प्रमुख प्रशासक के रूप में अपने दायित्व निभाएंगे।

सीएम कार्यालय को भेजा गया प्रस्ताव

सूत्रों के अनुसार, पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद ब्लॉक प्रमुखों को अधिकतम छह माह या पंचायत सामान्य चुनाव-2026 के बाद नई क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक होने तक प्रशासक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए।

सिर्फ नियमित कार्यों तक सीमित होंगे अधिकार

प्रस्ताव के अनुसार, प्रशासक बनने के बाद ब्लॉक प्रमुख केवल क्षेत्र पंचायत के नियमित और आवश्यक कार्यों का ही संचालन कर सकेंगे। किसी भी नीतिगत निर्णय या विशेष महत्व के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजना होगा।

ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का मामला हाईकोर्ट में

इस बीच, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी गई है। याचिकाओं में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-क) की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। लखनऊ खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त तय की है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी विषय पर समान मामला लंबित होने का हवाला देते हुए सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। सरकार के प्रस्ताव और हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच अब सबकी नजर 18 जुलाई पर है, जब इस संबंध में अंतिम आदेश जारी होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें : 
KGMU News: केजीएमयू छात्रावासों में मांसाहारी भोजन पकाने पर रोक, बाहर से खाना मंगाने की रहेगी अनुमति

 

 

 

संबंधित समाचार