मुख्तार गैंग के पूर्व शूटर अंगद राय की 9.30 करोड़ की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने चस्पा किया नोटिस
गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई, पुलिस बोली- गिरोह के आर्थिक नेटवर्क पर जारी रहेगी सख्ती...
गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के पूर्व शूटर अंगद राय उर्फ झूलन राय की करीब 9.30 करोड़ रुपये की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत न्यायालय के आदेश पर कुर्क की गई। पुलिस ने संपत्ति पर नोटिस चस्पा कर मुनादी भी कराई।
लखनऊ, अमृत विचार: गाजीपुर जिले में प्रशासन ने मुख्तार अंसारी गैंग के प्रमुख शूटर रहे अंगद राय उर्फ झूलन राय की करीब 9.30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी है। न्यायालय के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सोमवार को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर संपत्ति पर जब्ती संबंधी नोटिस चस्पा किया और मुनादी कराई।
गाजीपुर पुलिस के अनुसार, अंगद राय लंबे समय तक मुख्तार अंसारी गिरोह का सक्रिय सदस्य और प्रमुख शूटर रहा है। उसके खिलाफ गाजीपुर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में जांच के दौरान अंगद राय की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिह्नित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय के आदेश पर यह कुर्की की कार्रवाई की गई।
अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य गिरोह के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करना है। चिन्हित अन्य संपत्तियों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना कुर्क संपत्ति का क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, कब्जा परिवर्तन या किसी भी प्रकार का लेन-देन दंडनीय होगा।
