Shravasti News : 15 साल बाद आया फैसला! महिला के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

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भिनगा कोतवाली क्षेत्र के मामले में जिला जज व विशेष एससी/एसटी अदालत ने सुनाई सजा

श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली क्षेत्र के 15 साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी राकेश यादव उर्फ खोईलन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 1.45 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

श्रावस्ती, अमृत विचार। भिनगा कोतवाली क्षेत्र में करीब 15 वर्ष पुराने दलित महिला के अपहरण, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी पर एक लाख 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

15 साल पहले पुलिस ने भेजा था जेल

भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खैरीकला के मजरा खनपुरवा निवासी राकेश यादव उर्फ खोईलन पुत्र सहजराम के खिलाफ दलित महिला के अपहरण, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को करीब 15 वर्ष पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया जिला कारागार

शुक्रवार को अपर जिला जज एवं विशेष जज एससी/एसटी ने दोषी राकेश यादव को आजीवन कारावास और 1.45 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार ले जाया गया।

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