लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, शराब को लेकर हुआ ये फैसला
लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार की मंत्रीपरिषद की ओर से 2021-22 की नई आबकारी नीति को मंजूद दे दी गयी है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 के लिये आबकारी नीति …
लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार की मंत्रीपरिषद की ओर से 2021-22 की नई आबकारी नीति को मंजूद दे दी गयी है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 के लिये आबकारी नीति को अनुमोदित कर दिया है।
आबकारी नीति की मुख्य बातों में फुटकर दुकानों में पीओएस मशीनें लगाने के साथ्, वाइन उत्पादन को प्रोत्साहन देना, निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा रखने के लिये विशेष लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। , हवाई अड़डों पर प्रीमियम रिटेल ब्रांड की उपलब्धता तथा देसी मदिरा के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य में कोई वृद्धि नहीं किया गया है। नई नीति के तहत देशी मदिरा, विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकानों और माडल शॉप की दुकानों व माडल शॉप की वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।
बयान के अनुसार, वर्ष 2020-21 के अनुमानित 28,340 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में 2021-22 में 34,500 करोड़ रुपये राजस्व संभावित है। इसके अलावा नशे के दुष्प्रभावों व संयमित मदिरा सेवन के संबंध में आम जनता को जानकारी दिये जाने के साथ लोगों में जागरूकता लाने के लिए विशेष प्रचार अभियान चलाया जायेगा। कम उम्र वालों को शराब पीने से रोकने, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर रोक के साथ निर्धारित सीमा में शराब के सेवन पर जोर दिया गया है।
आबकारी नीति में स्पष्ट कहा गया कि उपभोक्ताओं को सस्ती व उच्च गुणवत्ता की मदिरा उपलब्धि कराने के लिए ग्रेन ईएनए से निर्मित उच्चम गुणवत्ता युक्त मदिरा उत्तर प्रदेश मेड लिकर की टेट्रा पैक में बिक्री देसी मदिरा दुकानों से अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य 85 रूपये में उपलब्ध होगी।
