अदालत ने ‘अवैध निर्माण’ मामले में सोनू सूद को दी राहत

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Edited By Amrit Vichar
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मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक दीवानी अदालत के आदेश को 13 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इस मामले में अभिनेता सोनू सूद को उपनगरीय जुहू स्थित एक आवासीय इमारत में उनके द्वारा बिना अनुमति के किये गए अवैध ढांचागत परिवर्तनों के खिलाफ बीएमसी की ओर से किसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण …

मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक दीवानी अदालत के आदेश को 13 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इस मामले में अभिनेता सोनू सूद को उपनगरीय जुहू स्थित एक आवासीय इमारत में उनके द्वारा बिना अनुमति के किये गए अवैध ढांचागत परिवर्तनों के खिलाफ बीएमसी की ओर से किसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था।

सोनू सूद ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा उन्हें गत वर्ष अक्टूबर में जारी नोटिस और बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ उनके द्वारा दायर एक वाद को दिसंबर में एक दीवानी अदालत की ओर से खारिज किये जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है।

दीवानी अदालत ने वाद खारिज करते हुए सूद को एक अपील दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था और अपना आदेश स्थगित कर दिया था। जिससे अभिनेता को राहत मिली थी। सोमवार को बीएमसी के वकील अनिक साखरे ने अभिनेता की याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा। सूद के अधिवक्ता अमोघ सिंह ने तब अंतरिम संरक्षण का और बीएसमी को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।

न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने याचिका पर सुनवाई 13 जनवरी तक स्थगित करते हुए कहा, ”निचली अदालत द्वारा पारित आदेश तब तक जारी रहेगा।” सूद के वकील अमोघ सिंह ने उच्च न्यायालय को बताया कि अभिनेता ने छह मंजिला शक्ति सागर इमारत में कोई भी अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं किया है।

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