काशीपुर: उपभोक्ता आयोग व सदस्यों की जल्द होंगी नियुक्तियां

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काशीपुर, अमृत विचार। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य व जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के अध्यक्ष के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार तिवारी को नामित किया है। उसकी सूचना महानिबंधक ने उत्तराखंड शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग …

काशीपुर, अमृत विचार। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य व जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के अध्यक्ष के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार तिवारी को नामित किया है। उसकी सूचना महानिबंधक ने उत्तराखंड शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव को दे दी है। इससे लंबे समय से रिक्त राज्य आयोग व जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों के पदों पर नियुक्तियां शीघ्र होने की उम्मीद जगी है।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने उत्तराखंड शासन से राज्य व जिला आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों व उनको भरने के लिए कार्यवाही की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लोक सूचना अधिकारी/अनुसचिव जसविंदर कौर ने रिक्त पदों के विवरण के साथ अध्यक्ष नामित करने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक को भेजे पत्र की फोटो प्रति उपलब्ध करायी थी। नदीम ने इस पत्र की फोटो प्रति के साथ उच्च न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्रार्थना पत्र देकर इस संबंध में कार्यवाही की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी/ज्वाइंट रजिस्ट्रार केसी सुयाल ने संबंधित कार्यवाही के विवरण व चयन समिति अध्यक्ष पद पर नामित करने संबंधी पत्र की फोटो प्रति उपलब्ध करायी है।

नदीम को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रांक जिसमें महानिबंधक उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड शासन के सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचित किया है कि उनके पत्रांक के संदर्भ में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को राज्य व जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का अध्यक्ष उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष औैर सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्वति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2000 की धारा 6(1) के तहत नामित किया है। जुलाई 2020 से लागू नए उपभोक्ता अधिनियम के तहत बनाए गए इस नियम के अन्तर्गत राज्य आयोग व जिला आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया का प्रावधान लागू किया गया है।

इसके नियम 6 के अन्तर्गत चयन समिति का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा निर्देशित उच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त चयन समिति का संयोजक व सदस्य राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले को प्रभारी सचिव और एक अन्य सदस्य राज्य के मुख्य सचिव द्वारा नामित व्यक्ति होंगे। अब चयन समिति के अध्यक्ष पर नियुक्ति होने से इनकी शीघ्र नियुक्ति होने व उपभोक्ता मामलों के शीघ्र न्याय की आस जगी है।

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