भिकियासैंण: सल्ट उपचुनाव के लिए 151 पोलिंग पार्टियां रवाना
भिकियासैंण, अमृत विचार। सल्ट विधानसभा में होने वाले चुनावों के लिए शुक्रवार को भिकियासैंण स्थित 151 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पहले सभी कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी …
जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निष्पक्ष, स्वतंत्र और निडरता के साथ चुनाव सम्पन्न कराए जाने हैं। रवानगी से पूर्व सभी पोलिंग पार्टियों को निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराई गई और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि सभी कार्मिकों को निर्भय होकर मतदान प्रक्रिया को सम्पन्न कराना है।
यदि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या सामने आती है तो संबंधित सेक्टर या जोनल मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कार्मिकों को निर्वाचन सामग्री ले जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए केंद्र में अलग अलग पृथक काउंटरों की व्यवस्था की गई है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पोलिंग पार्टियों के साथ पुलिस के जवानों अद्र्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पूर्व यहां उनके भोजन की व्यवस्था भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की निगरानी में की गई थी।
सीडीओ नवनीत पांडे, आरओ राहुल साह, एसडीएम शिप्रा पांडे, आईटीबीपी के कमाडेंट रवींद्र सिंह, हिमांशु नौगाई, केसी आर्या, गुरुदेव सिंह, एआरटीओ विमल पांडे, आपदा अधिकारी राकेश जोशी, निर्वाचन अधिकारी शंकर राम, नरेंद्र कुमार आदि अनेक अधिकारी मौजूद रहे।
मतदान का उपयोग करें मतदाता
जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन भदौरिया ने सल्ट विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह निष्पक्ष और निडर होकर अपने मतदान का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि सल्ट विधान सभा के 151 बूथों पर सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मतदाता निर्धारित समय पर अपने मतदेय स्थल पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
